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विस्फोटक पदार्थ रखने के दोषी को पांच वर्ष की कैद
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औरैया। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आयुध अधिनियम में दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 13 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, 14 फरवरी 2003 को पुलिस ने याकूबपुर रोड पर स्कूटर सवार मजीद अली पुत्र वफाती निवासी अहरे थाना तिर्वा कन्नौज को अवैध कारतूस व एक अदद असलहा तथा बारूद के साथ गिरफ्तार किया।
धारा 25 आयुध अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद जिला न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने मजीद अली को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये और आयुध अधिनियम में दो वर्ष के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की वसूली राजस्व के बकाया की भांति होगी। ब्यूरो
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धारा 25 आयुध अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद जिला न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी रमेश चंद्र मिश्रा एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने मजीद अली को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में पांच वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये और आयुध अधिनियम में दो वर्ष के कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की वसूली राजस्व के बकाया की भांति होगी। ब्यूरो
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