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बैंक अधिकारी की धोखाधड़ी मामले में जमानत निरस्त

Thu, 13 Aug 2020 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2020 12:27 AM IST
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम ऊंचा बहादुरपुर की पंजाब नेशनल बैंक शाखा के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर अनिल कुमार दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर फर्जी आईडी तैयार कर बगैर सहमति के एक लाख 29 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण स्वीकृत करने का आरोप है।
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इस मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि विजय नारायण ने थाना बेला में मामला दर्ज कराया कि उसका मौजा मिलक हुसैनपुर में जमीन स्थित है। जब मार्च 2019 में उस जमीन का इंतखाब निकाला तो जानकारी हुई कि 16 नवंबर 2018 से उसकी जमीन पर एक लाख 29 रुपए पर बंधक है जो कि पंजाब बैंक बहादुरपुर ऊंचा (औरैया) से बंधक प्रदर्शित की गई है।
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वादी का कहना है कि मैंने कभी भी ऋण नहीं लिया। तत्कालीन बैंक प्रबंधक और स्टाफ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पुलिस ने फफूंद थाने में मामला दर्ज कर बैंक के तत्कालीन डिप्टी मैनेजर अनिल कुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया। 29 जुलाई से जेल में निरुद्ध अनिल कुमार दुबे की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने अनिल कुमार दुबे निवासी नयागंज कानपुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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