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बलात्कार के आरोपी को सात साल की कैद
Updated Wed, 21 Nov 2018 11:49 PM IST
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उरई (जालौन)। गांव के बाहर शौच के लिए गई विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड में 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
कैलिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी 24 मार्च 2016 की शाम गांव के बाहर शौच को जा रही थी। तभी गांव के गोविंदराम (43) पुत्र भगवानदास ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी सूचना अपने पति व परिजनों को दी। आरोपी के घर गए तो आरोपी दबंगई दिखाते हुए भाग गया। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के बाद दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने बताया कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) उमेश प्रकाश की अदालत ने दोष साबित होने पर गोविंदराम को सात साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड में 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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कैलिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी 24 मार्च 2016 की शाम गांव के बाहर शौच को जा रही थी। तभी गांव के गोविंदराम (43) पुत्र भगवानदास ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी सूचना अपने पति व परिजनों को दी। आरोपी के घर गए तो आरोपी दबंगई दिखाते हुए भाग गया। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के बाद दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतराम वर्मा ने बताया कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) उमेश प्रकाश की अदालत ने दोष साबित होने पर गोविंदराम को सात साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड में 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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