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मुख्यमंत्री विवाह योजना का लाभ लेने के लिए नाबालिग को दर्शा दिया बालिग
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अमरोहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए नाबालिग की जन्मतिथि हेरफेर करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हा, दुल्हन और दोनों के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस की अपराध शाखा ने जांच की थी। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी धनराशि हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
गजरौला थानाक्षेत्र के बिजौरा गांव निवासी अरविंद की शादी 6 जुलाई 2019 को रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई थी। आरोप है कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन 25 हजार की नकदी और घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई थी। अरविंद ने ही अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी नाबालिग है। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी के परिजनों ने विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में बदलाव कर उसे बालिग दर्शाया था। दूल्हे की शिकायत पर मामले में की जांच विभागीय अधिकारियों ने तो पता चला कि अनियमितता बरती गई है। इस मामले में एक अप्रैल 2021 को विकासखंड जोया के सहायक विकास अधिकारी परमानंद ने राजबपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि किशोरी और उसके पिता द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शासकीय धनराशि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुरुपयोग करना पाया गया है। इसलिए उनके खिलाफ सरकारी धन के गबन और बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। एसपी सुनीति ने इस मामले की जांच अपराध शाखा से कराई थी। इंस्पेक्टर शरद मलिक ने बताया कि जोया ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी परमानंद की तहरीर पर किशोरी (दुल्हन), उसके पिता, अरविंद (दूल्हा) और उसके पिता राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
- समाज कल्याण विभाग और अपराध शाखा की जांच में दूल्हा-दुल्हन और उनके पिता आरोपी पाए गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार ही चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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- शरद मलिक, इंस्पेक्टर, डिडौली थाना
दुल्हन नाबालिग है, यह बात दूल्हे और उसके पिता को पता था। अब जब दोनों परिवारों में विवाद हुआ तो दूल्हे ने ही यह बात बताई की दुल्हन नाबालिग है। बाल अधिनियम के तहत नाबालिग से शादी करने और कराने वाला दोनों दोषी होते हैं।
- मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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गजरौला थानाक्षेत्र के बिजौरा गांव निवासी अरविंद की शादी 6 जुलाई 2019 को रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई थी। आरोप है कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन 25 हजार की नकदी और घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई थी। अरविंद ने ही अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी नाबालिग है। उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी के परिजनों ने विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि में बदलाव कर उसे बालिग दर्शाया था। दूल्हे की शिकायत पर मामले में की जांच विभागीय अधिकारियों ने तो पता चला कि अनियमितता बरती गई है। इस मामले में एक अप्रैल 2021 को विकासखंड जोया के सहायक विकास अधिकारी परमानंद ने राजबपुर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि किशोरी और उसके पिता द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत शासकीय धनराशि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुरुपयोग करना पाया गया है। इसलिए उनके खिलाफ सरकारी धन के गबन और बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। एसपी सुनीति ने इस मामले की जांच अपराध शाखा से कराई थी। इंस्पेक्टर शरद मलिक ने बताया कि जोया ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी परमानंद की तहरीर पर किशोरी (दुल्हन), उसके पिता, अरविंद (दूल्हा) और उसके पिता राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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- समाज कल्याण विभाग और अपराध शाखा की जांच में दूल्हा-दुल्हन और उनके पिता आरोपी पाए गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार ही चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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- शरद मलिक, इंस्पेक्टर, डिडौली थाना
दुल्हन नाबालिग है, यह बात दूल्हे और उसके पिता को पता था। अब जब दोनों परिवारों में विवाद हुआ तो दूल्हे ने ही यह बात बताई की दुल्हन नाबालिग है। बाल अधिनियम के तहत नाबालिग से शादी करने और कराने वाला दोनों दोषी होते हैं।
- मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी