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Amroha News: दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के दोषी को 25 साल की सजा
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अमरोहा। नौगावां सादात क्षेत्र में कक्षा आठ की छात्रा से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के दोषी शाहनवाज को न्यायालय ने 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद था।
नौगावां सादात क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय छात्रा की पहचान सिरसा जाट निवासी शाहनवाज से हुई थी। वर्ष 2022 में नए साल पर शाहनवाज ने गिफ्ट देने के बहाने उसे गन्ने के खेत में बुलाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर शादी का झांसा दिया। करीब 10 दिन बाद दोबारा खेत में बुलाकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और वीडियो दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
वर्ष 2025 में शादी से इन्कार करने पर शाहनवाज ने छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो छात्रा के फुफेरे भाई के व्हाट्सएप पर भी पहुंची। परिजनों को जानकारी देने के बाद तीन दिन पंचायत चली, लेकिन आरोपी और उसके परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर शाहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी करार देते हुए 25 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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नौगावां सादात क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय छात्रा की पहचान सिरसा जाट निवासी शाहनवाज से हुई थी। वर्ष 2022 में नए साल पर शाहनवाज ने गिफ्ट देने के बहाने उसे गन्ने के खेत में बुलाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर शादी का झांसा दिया। करीब 10 दिन बाद दोबारा खेत में बुलाकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी और वीडियो दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
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वर्ष 2025 में शादी से इन्कार करने पर शाहनवाज ने छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो छात्रा के फुफेरे भाई के व्हाट्सएप पर भी पहुंची। परिजनों को जानकारी देने के बाद तीन दिन पंचायत चली, लेकिन आरोपी और उसके परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर शाहनवाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी करार देते हुए 25 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।