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Amroha News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 12 Jul 2025 01:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 12 Jul 2025 01:28 AM IST
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Seven years imprisonment to the accused of raping a teenager after kidnapping her
अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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यह घटना मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। गांव निवासी किसान के मुताबिक उनके घर पर क्षेत्र के गांव फतेहल्लाहपुर के अमित का आना जाना था। 24 मई 2015 की रात किसान का परिवार खाना खाकर सोया था। इस बीच अमित उनकी 15 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और शादी कर ली थी। किसान की पत्नी ने अमित के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया था।
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कोर्ट में किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने अमित के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की। साथ ही अमित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय नसीमा खानम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी अमित कुमार को दोषी करार दिया। साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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