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Amroha News: नशीली दवाओं की बिक्री पर अब संपत्ति मालिक भी होंगे जिम्मेदार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:57 AM IST
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Property owners will now also be held responsible for the sale of narcotics.
अमरोहा। नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों के साथ दुकान और मकान मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की है। किराये की दुकान या मकान में कोडीन सिरप अथवा अन्य नशीली दवाओं की बिक्री पकड़े जाने पर संचालक के साथ संपत्ति मालिक के खिलाफ भी एफआईआर होगी। मालिक को अपनी संपत्ति का अवैध गतिविधि में इस्तेमाल रोकना होगा और जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना देनी होगी।
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शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की प्रमुख सचिव रोशन जैकब ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद जिले में मेडिकल स्टोरों का जांच और सत्यापन तेज कर दिया गया है। औषधि निरीक्षक रुचि बंसल ने बताया कि 531 मेडिकल स्टोरों का सत्यापन कराया जा रहा है। सुबह-शाम खुलने और लंबे समय से बंद प्रतिष्ठानों को भी जांच में शामिल किया गया है।
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विभागीय जांच में अब तक 23 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं, जबकि करीब 23 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। सत्यापन में संचालन, लाइसेंस, दवाओं के रखरखाव और बिक्री संबंधी नियमों की जांच की जा रही है। अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। संपत्ति मालिकों को भी किराये पर दुकान या मकान देने से पहले संचालक और कारोबार की जानकारी रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
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