फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   rape and murder hanging

रेप-हत्या में फांसी की सजा दूसरी बार

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2020 11:30 PM IST
विज्ञापन
rape and murder hanging
अमरोहा। अमरोहा में दुष्कर्म के बाद हत्या में आरोपी को फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले वर्ष 2005 में नाबालिग से दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये मामला आदमपुर थानाक्षेत्र का था।
विज्ञापन

आदमपुर थानाक्षेत्र के एक कस्बे में वर्ष 2002 में दस वर्षीय बच्ची मेला देखने गई थी। जहां एक युवक ने उसे टॉफी दिखाने के बहाने मेले से बाहर ले गया। युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी युवक राजकुमार को पुलिस ने दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। मासूम से दरिंदगी करने के मामले में करीब तीन साल कानूनी प्रक्रिया चली। इसके बाद वर्ष 2005 में आरोपी राजकुमार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के मामले में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लोगों के जेहन में पहली सजा की याद ताजा हो गई।
विज्ञापन

शबनम-सलीम के बाद हुई फांसी की सजा
अमरोहा। वर्ष 2007 में दिल दहला देने वाला बावनखेड़ी हत्याकांड जिले में हुआ था। इस मामले में वर्ष 2010 में बावनखेड़ी हत्याकांड की खलनायिका शबनम और उसके प्रेमी सलीम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। करीब दस साल बाद कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed