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Amroha News: किसान की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Thu, 12 Oct 2023 01:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 12 Oct 2023 01:05 AM IST
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Life imprisonment to two accused of murdering a farmer
अमरोहा। आदमपुर थानाक्षेत्र में 9 साल पहले किसान की हत्या के दो दोषियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है। जबकि दो दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे, न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया है।
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ये घटना 25 मई 2014 को आदमपुर गांव में हुई थी। गांव में किसान श्यामलाल सिंह का परिवार रहता है। श्यामलाल सिंह के बेटे गोविंद सिंह के साले की बेटी रूपवती की शादी गांव के रहने वाले अशोक के साथ हुई थी, लेकिन विवाद के चलते अशोक ने रूपवती को घर में रखने से मना कर दिया। 19 मई 2014 को श्यामलाल सिंह ने गांव में पंचायत कराई थी। जिसमें अशोक ने रूपवती को रखने से मना कर दिया था। जबकि श्यामलाल सिंह अशोक पर रूपवती को रखने का दबाव बना रहा था। यह बात अशोक को नागवार गुजरी। लिहाजा अशोक ने श्यामलाल को जान से मारने की धमकी दी और पंचायत से चला गया। रात में श्यामलाल खेत पर मक्का की फसल की रखवानी करने के लिए गया तो अशोक ने अपने दो साथियों के साथ खेत पर पहुंचकर श्यामलाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस मामले में श्यामलाल के पौत्र ने अशोक व उसके अन्य दो साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अशोक, यशपाल और कैलाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके कुछ दिन बाद तीनों जमानत पर बाहर आ गए थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय कुसुम लता की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ठ पैरवी कर रहे थे। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी यशपाल की मौत हो गई थी। सात अक्तूबर को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए आरोपी अशोक और कैलाश को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। बुधवार को न्यायालय ने सजा के प्रश्न पर मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी कैलाश व अशोक को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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