फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   House tax increased by 30%, water also became costlier by 8%

Amroha News: तीस फीसदी बढ़ा गृहकर, पानी भी आठ प्रतिशत महंगा

Tue, 01 Apr 2025 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Tue, 01 Apr 2025 02:17 AM IST
विज्ञापन
House tax increased by 30%, water also became costlier by 8%
अमरोहा।
विज्ञापन

एक अप्रैल यानी नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। इस दिन से शहर में रहना और पानी महंगा हो जाएगा। शहर में जलकर और गृहकर की दरों में बढ़ोतरी होगी। अब शहर में 12 से 14 फीट मार्ग किनारे बने मकानों से करीब 30 प्रतिशत ज्यादा गृहकर लिया जाएगा। वहीं, जलकर में भी करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो नगर निकायों ने पहले ही निर्धारित कर दी थीं।
नगर क्षेत्र में करीब 38 हजार आवासीय और अनावासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 29 हजार आवासीय शामिल हैं। अभी तक 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थिति आरसीसी छत समेत पक्के भवन पर अधिकतम दो रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था। जबकि, कच्चे छत वाले भवन पर अधिकतम एक रुपये प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से टैक्स निर्धारित था, लेकिन सोमवार की रात 12 बजे के बाद से अब नई टैक्स दरें लगेंगी। जिसके अनुसार 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी भवन पर टैक्स दो रुपये प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.60 रुपये, कच्चे भवन पर एक रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 2.10 रुपये तक और न्यूनतम 1.50 रुपये प्रतिवर्ग फीट कर दिया है।
विज्ञापन

ऐसे ही 12 से 24 मीटर तक वाले रास्तों पर मौजूद आरसीसी छत समेत पक्के भवन और प्रतिष्ठानों पर डेढ़ रुपये से लेकर सवा दो रुपये तक निर्धारित हैं। वहीं, कच्चे मकान पर एक रुपये वर्ग फुट से लेकर 1.60 रुपये तक कर दिया गया है। वैसे ही नौ मीटर तक चौड़े मार्ग पर अभी तक आरसीसी पक्की छत वाले भवन पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फीट और कच्चे भवन पर न्यूनतम 60 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नए क्षेत्रों में सर्वे के बाद वाटर टैक्स लगाने की तैयारी

अमरोहा शहर वासियों के आवासीय और अनावासीय संपत्तियों पर ही नहीं, बल्कि वाटर टैक्स की दरें भी बढ़ाई गई हैं। अब संपत्तियों के वार्षिक मूल्यांकन के हिसाब से वाटर टैक्स भी पांच से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया है। शहर के करीब 35 हजार उपभोक्ता इसके दायरे में आएंगे। नए क्षेत्रों में सर्वे के बाद वाटर टैक्स लगाने की तैयारी है। किसी के घर पानी का कनेक्शन हो या नहीं। सभी वाटर टैक्स के दायरे में हैं। अगर किसी के घर में पानी का कनेक्शन है तो उससे वार्षिक जल मूल्य वसूला जाता है।
खाली प्लाटों पर भी लगेगा टैक्स
नगर पालिका अधिकारियों की माने तो नगर में जिन लोगों के खाली प्लाट या भूखंड पड़े हैं। उनके मालिकों को भी टैक्स देना पड़ेगा। 24 मीटर से अधिक वाले मार्ग पर पड़े प्लॉट और भूखंड 0.50 पैसे वर्ग फुट से लेकर 1.10 रुपये तक देने होंगे। जिसमें नौ मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम प्लाट 70 रुपये प्रतिवर्ग फीट व न्यूनतम 20 रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स लिया जाएगा।
---------------------



नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ एक अप्रैल से नगर पालिका क्षेत्र में जलकर और गृहकर की दरों में बढोतरी की गई है। नई दरें सोमवार की रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे। करीब 38 हजार आवासीय व अनावासीय संपत्तियां और 35 हजार वाटर टैक्स उपभोक्ता इसके दायरे में आएंगे। डॉ. बृजेश सिंह, ईओ नगर पालिका अमरोहा



सोमवार की रात से लागू हुई हाईवे पर टोल की नई दरें
दिल्ली से लखनऊ हाईवे पर जोया में स्थित टोल प्लाजा पर एक अप्रैल से टोल दरें में बढ़ोतरी हो गई है। जिसके कारण वहां से आने जाने वाले वाहन स्वामियों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। जिसके लिए परिवहन मंत्रालय द्वारा सूची जारी कर दी गई है। टोल प्लाजा पर वाहन स्वामियों को पहले से ही जेब ढीली करनी पड़ रही थी। अब एक अप्रैल से नई दरें लागू कर दी गई हैं। कार, जीप, वैन, हल्के मोटर वाहनों के साथ हल्के वाणिज्यिक यान, बस, ट्रक, भारी निर्माण संबंधी वाहनों समेत मालवाहक वाहनों पर नई दरें लागू होंगी। चार पहिया वाहनों पर सबसे कम 5 रुपये और मालवाहक वाहन पर सबसे अधिक 65 रुपये बढ़ाए गए है।

वाहन ------------वर्तमान दरें-----------------नई दरें-----------------मासिक पास
कार-जीप----------105------------------------110----------------------2410
मिनी बस----------170-------------------------175----------------------3895
बस व ट्रक---------355------------------------365---------------------- 8165
हैवी ट्रक-----------385-------------------------400----------------------8905
ओवरसाइज ट्रक 6 एक्सेल ------------555-----575--------------------12800
विशाल आकार यान-------------------675------700--------------------15585
- एनएचएआई के निर्देशन में एक अप्रैल यानी सोमवार की रात से नई टोल फीस लागू कर दी गई हैं। जोया टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों को नई दरों के हिसाब से टोल देना होगा। -- दिनेश कुमार, डीजीएम, टोल प्लाजा
-----------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed