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Amroha News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 39 दिन में सजा, 25 साल कैद
Wed, 09 Aug 2023 02:03 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 09 Aug 2023 02:03 AM IST
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अमरोहा। हसनपुर में 59 दिन पहले मजदूर की 11 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 39 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी दानिश को 25 साल की सजा सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को सौंपने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
ये घटना हसनपुर कस्बे के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। 10 जून 2023 को मजदूर घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान घर पर उसकी पत्नी और 11 वर्षीय बेटी मौजूद थे। मजदूर की पत्नी ने अपना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए एक दुकान पर दिया था। घटना वाले दिन दोपहर पौन बजे मजदूर की बेटी दुकान से मोबाइल लेने गई थी। वापस लौटते समय मोहल्ला मक्का वाली में रहने वाले दानिश ने बालिका को 100 रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया। यहां आरोपी दानिश ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह बालिका रोती बिलखती अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़ित परिजन बेटी को लेकर कोतवाली पहुंचे। जहां आरोपी दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। काफी प्रयासों के बाद भी दानिश को जमानत नहीं मिल सकी। इस मामले में पुलिस ने घटना के चार दिन बाद दानिश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एक जुलाई को न्यायालय ने पहली सुनवाई कर मुकदमा ट्रायल पर ले लिया। ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय में मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी दानिश को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई कर दोषी दानिश को 25 साल की सजा सुनाई । साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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ये घटना हसनपुर कस्बे के एक मोहल्ले में हुई थी। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। 10 जून 2023 को मजदूर घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान घर पर उसकी पत्नी और 11 वर्षीय बेटी मौजूद थे। मजदूर की पत्नी ने अपना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए एक दुकान पर दिया था। घटना वाले दिन दोपहर पौन बजे मजदूर की बेटी दुकान से मोबाइल लेने गई थी। वापस लौटते समय मोहल्ला मक्का वाली में रहने वाले दानिश ने बालिका को 100 रुपये का लालच देकर अपने घर ले गया। यहां आरोपी दानिश ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह बालिका रोती बिलखती अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद पीड़ित परिजन बेटी को लेकर कोतवाली पहुंचे। जहां आरोपी दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में बंद है। काफी प्रयासों के बाद भी दानिश को जमानत नहीं मिल सकी। इस मामले में पुलिस ने घटना के चार दिन बाद दानिश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एक जुलाई को न्यायालय ने पहली सुनवाई कर मुकदमा ट्रायल पर ले लिया। ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय में मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी दानिश को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई कर दोषी दानिश को 25 साल की सजा सुनाई । साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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