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Amroha News: हाईकोर्ट पहुंचा ईओ व पालिकाध्यक्ष, पूर्व विधायक के विवाद का मामला
Mon, 03 Feb 2025 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Mon, 03 Feb 2025 01:43 AM IST
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गजरौला। ईओ व पालिकाध्यक्ष और उनके पति पूर्व विधायक के बीच चल रहा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ईओ को तीन महीने तक पालिका से अनुपस्थिति दिखाकर उनका वेतन रोकने के मामले में न्यायालय में दायर की याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष और उनके पति को नोटिस जारी किया है।
ईओ दीपिका शुक्ला व पालिकाध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी और उनके पति पूर्व विधायक हरपाल सिंह के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। मगर अक्तूबर-नवंबर से उस समय और बढ़ गया था, जब पालिकाध्यक्ष और उनके पति ने ईओ का वेतन रोक दिया। दोनों ने ईओ पर पालिका को अस्थिर और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उनकी डीएम, कमिश्नर से लेकर शासन स्तर तक शिकायत की। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इधर ईओ ने पूर्व विधायक पर उनको किसी कर्मचारी या परिचित के माध्यम से एससी एक्ट के झूठे केस में फंसाए जाने की कोशिश करने और तिगरी गंगा मेले में उनके चालक से मारपीट करने का आरोप लगाया। पालिकाध्यक्ष पर पालिका में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने की शिकायत डीएम-कमिश्नर के साथ ही शासन स्तर पर की।
ईओ ने यह भी शिकायत की थी कि पूर्व विधायक गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे हैं। उनकी बात न मानने पर उनको परेशान कर रहे हैं। उनको तीन महीने तक पालिका से गैर हाजिर दिखाकर उनका वेतन रोक दिए जाने की शिकायत भी की थी। कहा कि वह लगातार पालिका में आईं और काम किया। इसके बाद भी उनकी अनुपस्थिति लगाई, जबकि पालिकाध्यक्ष पति पूर्व विधायक को पालिका के किसी कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी आकर दखल देते हैं। उधर पालिकाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने ईओ पर जान बूझकर टेंडर प्रक्रिया शुरू न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। कहा कि टेंडर न होने की वजह से जटायू मशीन नहीं आ रही। नगर में विकास कार्य ठप हैं। इंदिरा चौक से लेकर कुमराला चौकी तक पथ प्रकाश का काम अटक गया है। इस बीच ईओ ने उपरोक्त शिकायतों को आधार बनाकर पालिकाध्यक्ष व पूर्व विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
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ईओ द्वारा उनके और पालिकाध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी नहीं है। उन पर कोई समन नहीं आया है- हरपाल सिंह, पूर्व विधायक
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ईओ दीपिका शुक्ला व पालिकाध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी और उनके पति पूर्व विधायक हरपाल सिंह के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। मगर अक्तूबर-नवंबर से उस समय और बढ़ गया था, जब पालिकाध्यक्ष और उनके पति ने ईओ का वेतन रोक दिया। दोनों ने ईओ पर पालिका को अस्थिर और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उनकी डीएम, कमिश्नर से लेकर शासन स्तर तक शिकायत की। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इधर ईओ ने पूर्व विधायक पर उनको किसी कर्मचारी या परिचित के माध्यम से एससी एक्ट के झूठे केस में फंसाए जाने की कोशिश करने और तिगरी गंगा मेले में उनके चालक से मारपीट करने का आरोप लगाया। पालिकाध्यक्ष पर पालिका में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने की शिकायत डीएम-कमिश्नर के साथ ही शासन स्तर पर की।
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ईओ ने यह भी शिकायत की थी कि पूर्व विधायक गलत कार्यों के लिए दबाव बना रहे हैं। उनकी बात न मानने पर उनको परेशान कर रहे हैं। उनको तीन महीने तक पालिका से गैर हाजिर दिखाकर उनका वेतन रोक दिए जाने की शिकायत भी की थी। कहा कि वह लगातार पालिका में आईं और काम किया। इसके बाद भी उनकी अनुपस्थिति लगाई, जबकि पालिकाध्यक्ष पति पूर्व विधायक को पालिका के किसी कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी आकर दखल देते हैं। उधर पालिकाध्यक्ष और पूर्व विधायक ने ईओ पर जान बूझकर टेंडर प्रक्रिया शुरू न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। कहा कि टेंडर न होने की वजह से जटायू मशीन नहीं आ रही। नगर में विकास कार्य ठप हैं। इंदिरा चौक से लेकर कुमराला चौकी तक पथ प्रकाश का काम अटक गया है। इस बीच ईओ ने उपरोक्त शिकायतों को आधार बनाकर पालिकाध्यक्ष व पूर्व विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
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ईओ द्वारा उनके और पालिकाध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी नहीं है। उन पर कोई समन नहीं आया है- हरपाल सिंह, पूर्व विधायक