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Amroha News: आजम का प्रार्थनापत्र खारिज, गवाह से जिरह का अवसर खत्म
Wed, 08 Jan 2025 01:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 08 Jan 2025 01:00 AM IST
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रामपुर। यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनके गवाह से जिरह स्थगित करने के प्रार्थनापत्र को खारिज करते हुए जिरह का अवसर खत्म कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई दस जनवरी को होगी। शहर कोतवाली में क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व डकैती के 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों ने दर्ज कराए थे। सभी केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। मंगलवार को संभल में तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। इस दौरान सपा नेता के अधिवक्ता ने कोर्ट में जिरह स्थगित करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद गवाह से जिरह का अवसर खत्म कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई दस जनवरी को होगी।शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचा गवाह
रामपुर। सपा नेता आजम खां पर अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे में मंगलवार को गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
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रामपुर। सपा नेता आजम खां पर अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे में मंगलवार को गवाह मोहम्मद फरीद कोर्ट नहीं पहुंचा, जिस पर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
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