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Amroha News: मानसिक रूप से कमजोर बालक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Wed, 05 Apr 2023 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Wed, 05 Apr 2023 01:52 AM IST
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अमरोहा। मानसिक रूप से कमजोर बालक से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधी धनराशि पीड़ित को देनी होगी। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। वारंट जारी होने के बाद उसे दो माह पहले ही जेल भेजा गया है।
ये घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2020 को हुई थी। एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उनका 8 वर्षीय बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। घटना वाले दिन बालक घर के बाहर खेल रहा था। तभी गांव का ही रहने वाला शोभित उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसने बालक के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित किसी तरह घर पहुंचा और उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में मां की तहरीर पर आरोपी शोभित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने शोभित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद शोभित जमानत पर जेल से बाहर आ गया।
ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) तृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। इस बीच शोभित के वारंट जारी हो गए लिहाजा पुलिस ने दो माह पूर्व उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य व सबूतों के आधार पर शोभित को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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ये घटना नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2020 को हुई थी। एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उनका 8 वर्षीय बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। घटना वाले दिन बालक घर के बाहर खेल रहा था। तभी गांव का ही रहने वाला शोभित उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसने बालक के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ित किसी तरह घर पहुंचा और उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में मां की तहरीर पर आरोपी शोभित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने शोभित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद शोभित जमानत पर जेल से बाहर आ गया।
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ये मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) तृतीय संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। इस बीच शोभित के वारंट जारी हो गए लिहाजा पुलिस ने दो माह पूर्व उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। साक्ष्य व सबूतों के आधार पर शोभित को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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