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Ambedkar Nagar News: महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास
Thu, 02 Mar 2023 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Thu, 02 Mar 2023 12:36 AM IST
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अंबेडकरनगर। महिला की हत्या करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। खास बात यह कि सत्र परीक्षण के लिए मामला आने के 11 माह में ही सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाकर पीड़ितों को न्याय प्रदान किया।
वर्ष 2021 के नवंबर में पप्पू मौर्य निवासी मल्लेपुर ने अपनी मां प्रभावती देवी (55) की हत्या का केस भीटी थाने में दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपी रोहित मौर्य ने फरसे से हमलाकर उसकी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस बीच मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद के समक्ष सत्र परीक्षण के लिए प्रस्तुत हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार शुक्ल ने न्यायालय के समक्ष कई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तेजी से प्रक्रिया निपटाई। नतीजा यह रहा कि महज एक वर्ष के अंदर ही न्यायालय ने अब साक्ष्यों के आधार पर दोषी रोहित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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न्यायाधीश ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध था। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर संजू मौर्या ने आरोपी को वापस जेल भेजने की प्रक्रिया पूरा की।
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वर्ष 2021 के नवंबर में पप्पू मौर्य निवासी मल्लेपुर ने अपनी मां प्रभावती देवी (55) की हत्या का केस भीटी थाने में दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रास्ते के विवाद को लेकर आरोपी रोहित मौर्य ने फरसे से हमलाकर उसकी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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इस बीच मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नेहा आनंद के समक्ष सत्र परीक्षण के लिए प्रस्तुत हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार शुक्ल ने न्यायालय के समक्ष कई साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तेजी से प्रक्रिया निपटाई। नतीजा यह रहा कि महज एक वर्ष के अंदर ही न्यायालय ने अब साक्ष्यों के आधार पर दोषी रोहित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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न्यायाधीश ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध था। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर संजू मौर्या ने आरोपी को वापस जेल भेजने की प्रक्रिया पूरा की।