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Ambedkar Nagar News: सपा नेता की हत्या में पूर्व प्रबंधक को उम्रकैद
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मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू। फाइल फोटो
अंबेडकरनगर। नगर पालिका परिषद टांडा की चेयरमैन शबाना नाज के पति और सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने कौमी इंटर कॉलेज टांडा के पूर्व प्रबंधक उबैदुर्रहमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, मामले में आरोपी वसीम असगर को दोषमुक्त कर दिया गया।
सकरावल पश्चिम टांडा निवासी मोहम्मद परवेज ने 16 मई 2019 को अलीगंज थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनके भाई मोहम्मद अयाज 15 मई की रात करीब 12:30 बजे ताज तिराहे पर डॉ. आंबेडकर प्रतिमा के पास बैठे थे। इसी दौरान छज्जापुर उत्तर टांडा निवासी उबैदुर्रहमान एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने कौमी एकता इंटर कॉलेज के प्रबंधकीय विवाद में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए अयाज को धमकाना शुरू कर दिया।
विरोध करने पर उबैदुर्रहमान ने अयाज पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अयाज गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी टांडा ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। करीब 20 दिन बाद लखनऊ में इलाज के दौरान अयाज की मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामले में पहले उबैदुर्रहमान और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। अयाज की मौत के बाद मुकदमे को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 13 अगस्त 2019 को उबैदुर्रहमान और मीरानपुरा हयातगंज टांडा निवासी वसीम असगर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, वसीम असगर को आर्म्स एक्ट के आरोपों से भी अदालत ने बरी कर दिया।
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सकरावल पश्चिम टांडा निवासी मोहम्मद परवेज ने 16 मई 2019 को अलीगंज थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उनके भाई मोहम्मद अयाज 15 मई की रात करीब 12:30 बजे ताज तिराहे पर डॉ. आंबेडकर प्रतिमा के पास बैठे थे। इसी दौरान छज्जापुर उत्तर टांडा निवासी उबैदुर्रहमान एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने कौमी एकता इंटर कॉलेज के प्रबंधकीय विवाद में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए अयाज को धमकाना शुरू कर दिया।
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विरोध करने पर उबैदुर्रहमान ने अयाज पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अयाज गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी टांडा ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। करीब 20 दिन बाद लखनऊ में इलाज के दौरान अयाज की मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामले में पहले उबैदुर्रहमान और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज की थी। अयाज की मौत के बाद मुकदमे को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 13 अगस्त 2019 को उबैदुर्रहमान और मीरानपुरा हयातगंज टांडा निवासी वसीम असगर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही कराई गई। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने उबैदुर्रहमान को हत्या का दोषी माना। उसे आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, वसीम असगर को आर्म्स एक्ट के आरोपों से भी अदालत ने बरी कर दिया।

मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू। फाइल फोटो