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Ambedkar Nagar News: छेड़छाड़ व पॉक्सो में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Sat, 19 Sep 2026 10:37 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 10:37 PM IST
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Three people convicted of molestation and POCSO were sentenced to five years each.
अंबेडकरनगर। अहिरौली क्षेत्र में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के वर्ष 2018 मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक पर कुल 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अहिरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति के मुताबिक 17 जनवरी 2018 दोपहर साढ़े तीन बजे उनकी सगी बेटियां साइकिल से घर आ रही थीं। रास्ते में बाइक सवार चाचिकपुर निवासी समीर, धर्मेंद्र और रज्जब ने उनकी बेटियों से छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर कुछ दूरी पर काम कर रहे अभिषेक वर्मा और राम दयाल ने बीच बचाव किया। इस पर तीनों ने हवा भरने वाले पंप से उनको मारा पीटा। इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने तीनों को शनिवार को सजा सुनाई है। (संवाद)
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