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Ambedkar Nagar News: 234 मदरसों पर लटकी मान्यता रद्द होने की तलवार
Sat, 05 Oct 2024 03:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 05 Oct 2024 03:02 AM IST
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अंबेडकरनगर। जिले के 234 मदरसा संचालकों को मदरसे के संचालन के लिए शासन ने अब अंतिम मौका दिया है। सात से 21 अक्तूबर तक संबंधित मदरसा संचालकों को लखनऊ स्थित अल्पसंख्यक निदेशालय में अपना पक्ष रखना होगा। यदि बेहतर ढंग से पक्ष नहीं रखा गया तो उनके मदरसे की मान्यता का प्रत्याहरण कर दिया जाएगा।
तमाम निर्देश के बावजूद जिले के 234 ऐसे मदरसे सामने आए जिन्होंने यू डायस कोड को अपडेट नहीं किया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ऐसे मदरसों की जांच की गई तो ज्यादातर ऐसे थे जो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसे में संबंधित मदरसों की मान्यता को रद्द किए जाने के लिए अल्पसंख्यक कार्यालय ने मदरसा बोर्ड को पत्र भेजा था।
इस पर रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ कार्यालय से संबंधित मदरसों के संचालकों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष कार्यालय में आकर देने को कहा। कई नोटिस के बाद भी सभी संचालक अपना पक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं गए। इस बीच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल गौतम ने बताया कि संबंधित मदरसा संचालकों को अब अंतिम नोटिस जारी की गई है। इसमें कहा गया कि पांच अक्तूबर तक संबंधित संचालक जिला कार्यालय पर पहुंचकर जरूरी कागजात हासिल कर लें। इसके बाद सात अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित के मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा।
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तमाम निर्देश के बावजूद जिले के 234 ऐसे मदरसे सामने आए जिन्होंने यू डायस कोड को अपडेट नहीं किया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा ऐसे मदरसों की जांच की गई तो ज्यादातर ऐसे थे जो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। ऐसे में संबंधित मदरसों की मान्यता को रद्द किए जाने के लिए अल्पसंख्यक कार्यालय ने मदरसा बोर्ड को पत्र भेजा था।
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इस पर रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ कार्यालय से संबंधित मदरसों के संचालकों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष कार्यालय में आकर देने को कहा। कई नोटिस के बाद भी सभी संचालक अपना पक्ष रखने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं गए। इस बीच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी छोटेलाल गौतम ने बताया कि संबंधित मदरसा संचालकों को अब अंतिम नोटिस जारी की गई है। इसमें कहा गया कि पांच अक्तूबर तक संबंधित संचालक जिला कार्यालय पर पहुंचकर जरूरी कागजात हासिल कर लें। इसके बाद सात अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित के मदरसे की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा।
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