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चुनाव प्रचार वाहनों पर नहीं लगेंगे स्टीकर व बैनर
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अंबेडकरनगर। दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित साइज के ही झंडे लगाने होंगे। चुनाव प्रचार वाहनों पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगाया जाएगा। सुबह 8 से देर शाम 8 बजे तक ही किसी भी प्रकार की जनसभा व रैली की जा सकेगी। इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। नामांकन स्थल तक सिर्फ दो वाहन ही जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा नामांकन कक्ष में सिर्फ दो व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। यह दिशा-निर्देश रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट सैमुअल पॉल एन ने दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाए। साथ ही कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन पर भी ध्यान दिया जाए।
विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में डीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार रोड शो के दौरान वाहन पर मात्र एक झंडा ही लगाना होगा। उस झंडे का साइज 3 गुणे 2 फिट होगा। चुनाव प्रचार वाहन पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगेगा। उम्मीदवार के आवास व पार्टी कार्यालय पर लगने वाले बैनर का साइज 4 गुणे 8 फिट का ही होगा। रोड शो के दौरान झंडे में लगने वाले डंडे का साइज तीन फिट होगा। तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर किसी भी प्रकार के स्टीकर व बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मध्यम आकार के 3 गुणे 2 फिट का एक झंडा ही लगाया जा सकेगा।
डीएम ने कहा कि नामांकन स्थल तक सिर्फ दो वाहन ही जाने की अनुमति दी जाएगी। नामांकन कक्ष में सिर्फ दो व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। सुबह 8 से देर शाम 8 बजे तक होने वाली किसी भी प्रकार की जनसभा व रैली की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। न सिर्फ मास्क लगाना होगा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि आचार संहिता का पूरी सख्ती से पालन करेें। यदि किसी ने भी उल्लंघन किया, तो कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडीएम अशाक कुमार कनौजिया के अलावा भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में डीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार रोड शो के दौरान वाहन पर मात्र एक झंडा ही लगाना होगा। उस झंडे का साइज 3 गुणे 2 फिट होगा। चुनाव प्रचार वाहन पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगेगा। उम्मीदवार के आवास व पार्टी कार्यालय पर लगने वाले बैनर का साइज 4 गुणे 8 फिट का ही होगा। रोड शो के दौरान झंडे में लगने वाले डंडे का साइज तीन फिट होगा। तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर किसी भी प्रकार के स्टीकर व बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मध्यम आकार के 3 गुणे 2 फिट का एक झंडा ही लगाया जा सकेगा।
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डीएम ने कहा कि नामांकन स्थल तक सिर्फ दो वाहन ही जाने की अनुमति दी जाएगी। नामांकन कक्ष में सिर्फ दो व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। सुबह 8 से देर शाम 8 बजे तक होने वाली किसी भी प्रकार की जनसभा व रैली की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। न सिर्फ मास्क लगाना होगा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि आचार संहिता का पूरी सख्ती से पालन करेें। यदि किसी ने भी उल्लंघन किया, तो कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडीएम अशाक कुमार कनौजिया के अलावा भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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