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Ambedkar Nagar News: ग्रामीण की हत्या में दो को आजीवन कारावास
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अंबेडकरनगर। एक दशक पहले भूमि विवाद में पिटाई कर ग्रामीण की हत्या करने के दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना क्षेत्र मालीपुर के पटोहा गानेपुर निवासी अनिल कुमार ने 11 नवंबर 2012 को थाने में अपने भाई की हत्या व पिटाई का केस गांव निवासी रामसुभग, राजदेव, मुंदर प्रसाद, अशोक राजभर, रमेश राजभर व संदीप पर दर्ज कराया था। बताया कि विपक्षियों ने दीवार बनाने के विवाद में उसके भाई सुशील व खालिसपुर निवासी जगदीश पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें जगदीश की बाद में मौत हो गई थी।
पुलिस ने जांच के बाद राजदेव व मुंदर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष पर्याप्त गवाह व दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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थाना क्षेत्र मालीपुर के पटोहा गानेपुर निवासी अनिल कुमार ने 11 नवंबर 2012 को थाने में अपने भाई की हत्या व पिटाई का केस गांव निवासी रामसुभग, राजदेव, मुंदर प्रसाद, अशोक राजभर, रमेश राजभर व संदीप पर दर्ज कराया था। बताया कि विपक्षियों ने दीवार बनाने के विवाद में उसके भाई सुशील व खालिसपुर निवासी जगदीश पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें जगदीश की बाद में मौत हो गई थी।
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पुलिस ने जांच के बाद राजदेव व मुंदर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय के समक्ष पर्याप्त गवाह व दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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