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जहरखुरानी गैंग के दो सदस्यों को 8 वर्ष का कठोर कारावास
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अंबेडकरनगर। मादक पदार्थ खिलाकर नगदी ले लेने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने जहरखुरानी गैंग के दो सदस्यों को 8 वर्ष के सश्रम तथा 2 को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2014 में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा परशुराम यादव ने केस दर्ज कराकर कहा था कि उनके बहनोई सियाराम निवासी दिलासीगंज गोसाईगंज 29 जुलाई को सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन से अकबरपुर पहुंचे।
यहां कुछ लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी पर पहुंचाने के बहाने बैठा लिया। इसके बाद मादक पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और 6 हजार रुपये नगद, पर्स, पैन कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि लेकर भाग गए। बहनोई को तिवारीपुर के पास ले जाकर छोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश करते हुए जहरखुरान गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्हें मामले में जेल भेज दिया गया।
यह मामला अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने मुख्य अभियुक्तों आजमगढ़ के अहिरौला निवासी हनुमान निषाद व कप्तानगंज निवासी हरीराम निषाद को 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साजिश रचने के आरोप में अंबेडकरनगर के जलालपुर नवागंज निवासी दिनेश तथा आजमगढ़ के कप्तानगंज निवासी राहुल चौहान को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि अभियुक्तों द्वारा मामले के विचारण में कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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यहां कुछ लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी पर पहुंचाने के बहाने बैठा लिया। इसके बाद मादक पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और 6 हजार रुपये नगद, पर्स, पैन कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि लेकर भाग गए। बहनोई को तिवारीपुर के पास ले जाकर छोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश करते हुए जहरखुरान गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्हें मामले में जेल भेज दिया गया।
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यह मामला अब सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने मुख्य अभियुक्तों आजमगढ़ के अहिरौला निवासी हनुमान निषाद व कप्तानगंज निवासी हरीराम निषाद को 8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साजिश रचने के आरोप में अंबेडकरनगर के जलालपुर नवागंज निवासी दिनेश तथा आजमगढ़ के कप्तानगंज निवासी राहुल चौहान को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि अभियुक्तों द्वारा मामले के विचारण में कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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