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छेड़छाड़ व मारपीट का आरोपी हुआ दोषमुक्त
Updated Wed, 10 Oct 2018 10:16 PM IST
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छेड़छाड़ व मारपीट का आरोपी हुआ दोषमुक्त
अंबेडकरनगर। छात्रा से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते ही दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब हो कि दो वर्ष पूर्व अकबरपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा ने मोहल्ले के ही नंदलाल गुप्त पर छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया था।
उस वक्त एमए कर रही छात्रा का आरोप था कि कॉलेज आते-जाते समय आरोपी छेड़छाड़ करता है। घटना के दिन उसने धमकी देते हुए छेेड़छाड़ का प्रयास किया। विरोध करने पर घर में घुसकर पिटाई भी की।
मामले में पुलिस ने आरोपी नंदलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन दिनों वह जमानत पर बाहर चल रहे थे। मामला सीजेएम वीरेंद्र कुमार के समक्ष सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सर्वेश पांडेय ने कई ऐसी दलील व साक्ष्य पेश किए जिससे ये साबित हुआ कि वादी पक्ष द्वारा नंदलाल का साजिशन फंसाया गया है।
वादी पक्ष की तरफ से ऐसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा सके, जिससे दोष सिद्ध हो। संदेह का लाभ देते हुए सीजेएम वीरेंद्र कुमार ने आरोपी नंदलाल को दोषमुक्त कर दिया।
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अंबेडकरनगर। छात्रा से छेड़छाड़ व मारपीट के आरोपी को बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते ही दोषमुक्त कर दिया।
गौरतलब हो कि दो वर्ष पूर्व अकबरपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा ने मोहल्ले के ही नंदलाल गुप्त पर छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कराया था।
उस वक्त एमए कर रही छात्रा का आरोप था कि कॉलेज आते-जाते समय आरोपी छेड़छाड़ करता है। घटना के दिन उसने धमकी देते हुए छेेड़छाड़ का प्रयास किया। विरोध करने पर घर में घुसकर पिटाई भी की।
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मामले में पुलिस ने आरोपी नंदलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन दिनों वह जमानत पर बाहर चल रहे थे। मामला सीजेएम वीरेंद्र कुमार के समक्ष सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सर्वेश पांडेय ने कई ऐसी दलील व साक्ष्य पेश किए जिससे ये साबित हुआ कि वादी पक्ष द्वारा नंदलाल का साजिशन फंसाया गया है।
वादी पक्ष की तरफ से ऐसे साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा सके, जिससे दोष सिद्ध हो। संदेह का लाभ देते हुए सीजेएम वीरेंद्र कुमार ने आरोपी नंदलाल को दोषमुक्त कर दिया।