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Ambedkar Nagar News: किशोरी से दुष्कर्म में मौसेरे भाई को दस वर्ष की सजा
Wed, 04 Dec 2024 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 04 Dec 2024 11:52 PM IST
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अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी मौसेरे भाई को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
मामला तीन वर्ष पहले अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। एक ग्रामीण ने दर्ज कराए केस में कहा कि एक जून 2021 की रात चांदपुर भटपुरा निवासी विजय कुमार रात तीन बजे घर के बगल लगे पेड़ के सहारे छत पर चढ़ गया। इसके बाद वहां सो रही 16 वर्षीय पुत्री को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने बयान में कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला युवक उसकी मौसी का पुत्र है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जेल भेज दिया गया।
इस मामले में अब सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामला तीन वर्ष पहले अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। एक ग्रामीण ने दर्ज कराए केस में कहा कि एक जून 2021 की रात चांदपुर भटपुरा निवासी विजय कुमार रात तीन बजे घर के बगल लगे पेड़ के सहारे छत पर चढ़ गया। इसके बाद वहां सो रही 16 वर्षीय पुत्री को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने अपने बयान में कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाला युवक उसकी मौसी का पुत्र है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जेल भेज दिया गया।
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इस मामले में अब सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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