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Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को चार साल सश्रम कारावास
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अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार ने इब्राहिमपुर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट के मामले में शुक्रवार को दोषी वकील अहमद को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के मुताबिक 20 अगस्त 2022 को वह घास काटने गई थीं। इसी दौरान वकील अहमद घर में घुस आया और उनकी 15 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर जबरन कमरे में ले जाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला।
मामले में पुलिस ने मारपीट और पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। पांच मार्च 2024 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए गए। अभियोजन ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप साबित किया। कोर्ट ने वकील अहमद को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (संवाद)
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला के मुताबिक 20 अगस्त 2022 को वह घास काटने गई थीं। इसी दौरान वकील अहमद घर में घुस आया और उनकी 15 वर्षीय बेटी को अकेला पाकर जबरन कमरे में ले जाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला।
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मामले में पुलिस ने मारपीट और पॉक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। पांच मार्च 2024 को आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए गए। अभियोजन ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप साबित किया। कोर्ट ने वकील अहमद को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (संवाद)
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