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जहां के लिए अनापत्ति, वहीं होगा वाहन के पते का पंजीकरण
Fri, 18 Dec 2020 09:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 18 Dec 2020 09:46 PM IST
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरे राज्य में पंजीकृत वाहन स्वामी का पता बदलने के लिए जिस जिले के लिए अनापत्ति मिली है, उसी जिले में पंजीकृत पता दर्ज होगा। दूसरे जिले में नही दर्ज हो सकता। याची का वाहन नागालैंड का है। गोरखपुर के लिए नागालैंड ने अनापत्ति दी है। याची देवरिया में पंजीकृत पता देना चहता था। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा. वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राजकुमार सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
कोर्ट ने याची को कहा है कि वह या तो देवरिया के लिए अनापत्ति प्राप्त करे या वह गोरखपुर में पंजीकृत पता दर्ज कराए। देवरिया में इसी आधार पर पता पंजीकृत करने से इंकार कर दिया था कि अनापत्ति गोरखपुर के लिए है।
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कोर्ट ने याची को कहा है कि वह या तो देवरिया के लिए अनापत्ति प्राप्त करे या वह गोरखपुर में पंजीकृत पता दर्ज कराए। देवरिया में इसी आधार पर पता पंजीकृत करने से इंकार कर दिया था कि अनापत्ति गोरखपुर के लिए है।
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