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UP: कैरी बैग के लिए 7 रुपये शुल्क लेने पर मॉल पर 5,000 का जुर्माना, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश
Sat, 02 Aug 2025 11:35 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Sat, 02 Aug 2025 11:35 AM IST
सार
प्रयागराज में कैरी बैग के लिए सात रुपये शुल्क लेने पर मॉल पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह आदेश जारी किया है।
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carry bag
- फोटो : adobe stock
विस्तार
प्रयागराज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि ग्राहक से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त सात रुपये लेना अनुचित व्यापार प्रथा व सेवा कमी है। यह टिप्पणी करते हुए आयोग ने मैक्स रिटेल को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए सात रुपये अतिरिक्त शुल्क लेने पर 5,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
साथ ही एक हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने सुनाया है। कमलेश कुमार ओझा ने 11 फरवरी, 2019 को मैक्स रिटेल स्टोर से 6,141 रुपये की खरीदारी की थी।
कैस काउंटर पर उनसे कैरी बैग के लिए सात रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया गया। कमलेश ने कहा कि सामान खरीदने पर पैकेजिंग की जिम्मेदारी दुकानदार की होती है, ग्राहक की नहीं।
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इसके बाद उन्होंने 9 जून 2020 को संबंधित मॉल को कानूनी नोटिस भेजा और मुआवजे की मांग की। मॉल ने अपने को सही ठहराते हुए जिम्मेदारी से इन्कार किया। इसके बाद कमलेश ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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साथ ही एक हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने सुनाया है। कमलेश कुमार ओझा ने 11 फरवरी, 2019 को मैक्स रिटेल स्टोर से 6,141 रुपये की खरीदारी की थी।
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कैस काउंटर पर उनसे कैरी बैग के लिए सात रुपये का अतिरिक्त शुल्क लिया गया। कमलेश ने कहा कि सामान खरीदने पर पैकेजिंग की जिम्मेदारी दुकानदार की होती है, ग्राहक की नहीं।
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इसके बाद उन्होंने 9 जून 2020 को संबंधित मॉल को कानूनी नोटिस भेजा और मुआवजे की मांग की। मॉल ने अपने को सही ठहराते हुए जिम्मेदारी से इन्कार किया। इसके बाद कमलेश ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।