फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Prayagraj: Story of kidnapping and rape of minor daughter turned out to be false, FIR ordered against father

प्रयागराज : नाबालिग बेटी के अपहरण-दुष्कर्म की कहानी निकली झूठी, पिता पर एफआईआर का आदेश

Tue, 13 Feb 2024 02:19 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Tue, 13 Feb 2024 02:19 PM IST
सार

प्रयागराज की जिला अदालत ने फतेहपुर के आरोपी युवक को बरी किया।
 

विज्ञापन
Prayagraj: Story of kidnapping and rape of minor daughter turned out to be false, FIR ordered against father
पिता ने रची साजिश। - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर।

विस्तार

इलाहाबाद जिला न्यायालय ने नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा लिखाने पर पिता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गंभीर धाराओं में फंसाए गए फतेहपुर के खागा निवासी आरोपी युवक को कोर्ट ने बरी कर दिया है।

विज्ञापन


पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश सुशील कुमारी की अदालत ने पीड़िता के बयानों के आधार पर .यह फैसला सुनाया। प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने 17 दिसंबर 2021 को नाबालिग बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप फतेहपुर जिले के खागा निवासी नौशाद पर लगा था। एफआईआर में कहा था कि उसकी बेटी 14 दिसंबर-21 की शाम बाजार गई थी, लेकिन लौटी नहीं।
विज्ञापन


खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि नौशाद ने उसका अपहरण किया है। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपों की पुष्टि करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में विचारण के दौरान बेटी ने बताया कि उसकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली। शादी की इच्छा नहीं थी, लेकिन दादी दबाव बनाने लगीं। इसी से गुस्सा होकर बुआ के घर चली गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बेटी ने पिता के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि उसे न किसी ने भगाया था और न ही जबरन शारीरिक संबंध बनाया है। जिरह के दौरान पिता ने भी माना कि उसने लोगों के कहने पर नौशाद के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। तहरीर भी किसी दूसरे ने लिखी थी, उसने सिर्फ अंगूठा लगाया था। कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त करते हुए झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए नाबालिग के पिता पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed