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Prayagraj : सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, कोर्ट ने प्रतिवादियों से मांगा जवाब

Mon, 02 Sep 2024 10:49 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Sep 2024 10:49 AM IST
सार

याचिका में कहा गया है कि उनकी जमीन ग्राम कोटवा, फूलपुर, प्रयागराज में है। जिसमें घर बना है और चहारदीवारी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चहारदीवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है। साथ ही पश्चिमी हिस्से की चहारदीवारी को तोड़ दिया है। याचियों को कहना है कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है।

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Petition filed in High Court to ban road widening, court seeks response from defendants
सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों प चला बुलडोजर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि पूर्ण जवाब न देने पर कोर्ट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश देने के लिए बाध्य होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व मनीष कुमार निगम की खंडपीड ने अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

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याचियों की जमीन ग्राम कोटवा, फूलपुर, प्रयागराज में है। जिसमें घर बना है और चहारदीवारी है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर चहारदीवारी पर लाल स्याही से निशान लगा दिया है। साथ ही पश्चिमी हिस्से की चहारदीवारी को तोड़ दिया है। याचियों को कहना है कि लोक निर्माण विभाग की यह कार्रवाई विधि अनुरूप नहीं है।

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क्षति का किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना किसी नोटिस के किया जा रहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग और जिलाधिकारी को पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को है।
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