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शिकायत के निस्तारण का आदेश

Thu, 31 Oct 2019 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2019 01:03 AM IST
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Order for disposal of grievances before release of list of assistant professors
सहायक प्रोफेसरों की सूची जारी करने
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से पूर्व शिकायतों के निस्तारण का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव को निर्देश दिया कि सहायक प्रोफेसरों की चयन सूची जारी होने से पूर्व याची की शिकायत का निस्तारण कर दिया जाए। याची का कहना है कि वह वेटिंग लिस्ट में है और कई ऐसे लोग कामर्स विषय के लिए सहायक प्रोफेसर चयनित हो गए हैं जो उस पद की योग्यता ही नहीं रखते। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची सचिव को अपना प्रत्यावेदन दे और वह इस मामले में निर्णय लें।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने ओमप्रकाश और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि 17 अगस्त 19 को चयन सूची जारी की गई। मोहम्मद आरिफ और पूजा सिंह के पास कामर्स में पीजी डिग्री नहीं है। ऐसे में चयनित होने के बावजूद ये ज्वाइन नहीं कर सकते। आयोग ने योग्य लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा है और जो न्यूनतम अर्हता नहीं रखते उन्हें चयनित किया है। इस आधार पर दो लोगों के नाम हटने से याची का चयन हो जाएगा। कोर्ट ने आयोग के सचिव को निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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