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हाईकोर्ट : डीआईओएस जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पेंशन विभाग को अंतिम मौका

Thu, 05 Oct 2023 12:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Oct 2023 12:10 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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Last chance to DIOS Jaunpur and Director Secondary Education and Pension Department
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पेंशन विभाग प्रयागराज को याची को तीन हफ्ते में ग्रेच्युटी पर बकाया दो लाख से अधिक ब्याज का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया है। कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी छह नवंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने हेतु हाजिर होंगे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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पालन न करने पर अवमानना केस में तलब जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यभान हाजिर हुए और जानकारी दी कि ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है, किंतु ब्याज का भुगतान दो लाख से अधिक होने के कारण अनुमति मांगी गई है। जिसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा व पेंशन विभाग प्रयागराज की स्वीकृति जरूरी है। समय दिया जाए। जिसपर कोर्ट ने आदेश के पालन करने का तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। याचिका की सुनवाई छह नवंबर को होगी। 

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