फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Kumbh Mela 2019 Order to stop photography on Snan ghats on Sangam

Kumbh Mela 2019: स्नान घाटों पर फोटोग्राफी रोकने की मांग, हाईकोर्ट ने 2013 में दिया था आदेश

Thu, 31 Jan 2019 10:02 PM IST
kapil kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: kapil kumar Updated Thu, 31 Jan 2019 10:02 PM IST
विज्ञापन
Kumbh Mela 2019 Order to stop photography on Snan ghats on Sangam

कुंभ मेले के दौरान स्नान घाटों के आसपास फोटोग्राफी पर रोक लगाने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मांग की गई है कि इस मामले में पहले से ही रोक है कि स्नान घाटों से 100 मीटर की दूरी तक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न की जाए। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 2013 के कुंभ में हेमंत कुमार केस में मेला प्रशासन को घाटों पर फोटोग्राफी रोकने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मीडिया एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाए। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन


याची के अधिवक्ता असीम कुमार राय का कहना है कि इस आदेश के बावजूद 2019 के कुंभ मेला में प्रशासन ने घाटों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया है। बिना रोकटोक के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो रही है। मेला प्रशासन की गाइड लाइन में साफ कहा गया है कि स्नान घाटों पर फोटोग्राफी न होने दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याची का कहना है कि यूनाइटेड प्राविंसेस मेला एक्ट 1939 के अनुसार स्नान घाट की फोटो और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। हाईकोेर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेला प्रशासन से पूछा है कि इस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed