फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Irked by the disregard for a compassionate appointment order, the High Court summoned the Etawah BSA.

Prayagraj News: अनुकंपा नियुक्ति के आदेश की अनदेखी पर खफा हाईकोर्ट ने इटावा बीएसए को किया तलब

Sun, 12 Jul 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 12 Jul 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Irked by the disregard for a compassionate appointment order, the High Court summoned the Etawah BSA.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर इटावा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को 23 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने अनूप कुमार सत्संगी की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

मामले के मुताबिक नौकरी के दौरान याची की मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि कोई पद खाली नहीं है। इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने 16 मार्च 2023 को विभाग को एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से खाली हो रहे तृतीय श्रेणी के पद पर याची को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विभाग ने विशेष अपील दाखिल की, जो दस हजार रुपये हर्जाने के साथ चार अगस्त 2023 को खारिज हो गई थी।
विज्ञापन

याची का आरोप है कि इसके बावजूद विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया। उन्हें उस स्थान पर नियुक्ति नहीं दी गई जहां पद खाली था। साथ ही 25 अप्रैल 2026 के आदेश में उनकी तैनाती की तारीख भी 25 अगस्त 2023 की जगह 1 जनवरी 2024 दर्शायी गई। इस पर खफा कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया। लिहाजा, बीएसए इटावा 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर पूरे मामले का स्पष्टीकरण दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed