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प्रदेश की सभी अदालतें 3 मई तक बंद

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2020 07:56 PM IST
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high court
\n\nप्रयागराज \इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी एवं देश व्यापी लाक डाउन को देखते हुए प्रदेश की अदालतें बंद करने का आदेश 3 मई तक बढा दिया है। \nमुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। \nअभी तक 27अप्रैल तक प्रदेश की अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 3 मई तक लाक डाउन बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 3 मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला लिया है । इस दौरान पूर्व में जारी प्रक्रिया के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी।\इससे पूर्व हाइकोर्ट ने 27 अप्रैल तक अदालतो को बंद रखने का निर्देश दिया था । इस पर राज्य सरकार के गृह विभाग ने लॉक डाउन को देखते हुए अदालते तीन मई तक बंद रखने का अनुरोध किया था। इसे स्वीकार करते हुए अदालतें तीन मई तक के लिए बंद कर दी गईं हैं।
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