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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court imposed a fine of Rs 10,000 each on the director of the Mandi Committee and summone

High Court : हाईकोर्ट ने मंडी परिषद के निदेशक पर 10-10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया, किया तलब

Sun, 03 Aug 2025 08:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 03 Aug 2025 08:54 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति न देने पर तीखी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और अलीगढ़ मंडी परिषद के सचिव पर 10-10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है।

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High Court imposed a fine of Rs 10,000 each on the director of the Mandi Committee and summone
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मंडी परिषद में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति न देने पर तीखी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और अलीगढ़ मंडी परिषद के सचिव पर 10-10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया है और सभी को मंगलवार को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदेशक सहित अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने मुकेश चंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। याची की ओर से मंडी परिषद के निदेशक, उपनिदेशक और सचिव मंडी परिषद अलीगढ़ को पक्षकार बनाया है। 
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दरअसल, मामला 15 वर्ष पुराना है। मंडी परिषद के निदेशक ने समान रैंक वाले 11 कर्मचारियों को पदोन्नति दी थी। उसी आधार पर याची ने अपनी पदोन्नति का प्रत्यावेदन दिया तो निदेशक ने अस्वीकार कर दिया। याची ने अपनी पदोन्नति का प्रत्यावेदन निदेशक के समक्ष दो बार प्रस्तुत किया लेकिन उसे अन्य कर्मचारियों की तरह पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। इस पर याची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए निदेशक, उपनिदेशक और सचिव मंडी परिषद अलीगढ़ पर 10-10 हजार रूपये का हर्जाना लगाया और पांच अगस्त को तीनों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने को कहा है।

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