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High Court : पीड़िता-आरोपी शादी करके खुश हैं तो मुकदमा जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग
Sat, 30 May 2026 07:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 30 May 2026 07:29 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता शादी करके सुखी जीवन जी रहे हैं तो मुकदमे को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता शादी करके सुखी जीवन जी रहे हैं तो मुकदमे को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने संभल निवासी युवक के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट रद्द करने का आदेश दिया है।
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याची के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोप में एफआईआर दर्ज है। याची ने ट्रायल कोर्ट में लंबित मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता और पीड़िता ने 22 अप्रैल 2022 को शादी कर ली थी, दो साल का एक बेटा है। याचिकाकर्ता और पीड़िता ने 28 अप्रैल 2026 को आपसी समझौता भी कर लिया था।
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