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Gyanwapi Masjid Case :वाराणसी जिला अदालत के फैसले के मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल
Wed, 14 Sep 2022 07:41 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 14 Sep 2022 07:41 PM IST
सार
वाराणसी जिला अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में मंदिर पक्ष के मुकदमें की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमने इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी को खारिज कर दिया।
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Prayagraj News : ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं में से एक याची रेखा पाठक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। महिला उपासक ने कैविएट के जरिए मांग की है कि अगर वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया कमेटी की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष कोई संशोधन याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। इसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाए।
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वाराणसी जिला अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में मंदिर पक्ष के मुकदमें की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमने इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दाखिल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात के नियम 11 की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई के पक्ष में फैसला सुनाया था।
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