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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Government should consider giving urban residential allowance to school teachers within a radius of eight km from the city.

शहर से आठ किमी के दायरे में स्कूल अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करे सरकार

Wed, 21 Jul 2021 12:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 21 Jul 2021 12:33 AM IST
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Government should consider giving urban residential allowance to school teachers within a radius of eight km from the city.
हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से आठ किमी के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को याचीगण के प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह  में सकारण निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रीती पाठक व 5 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची का कहना है कि सरकार द्वारा तय नीति तथा सीमा पांडेय केस के फैसले के तहत नगर पालिका के आठ किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता पाने का अधिकार है। याचियों को इससे वंचित किया जा रहा है। याचीगण मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर में सहायक अध्यापिका/अध्यापक है। संवाद

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