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पूर्व आयकर आयुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर

Wed, 31 Jul 2019 07:57 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2019 07:57 PM IST
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Former income tax commissioner's advance bail application is rejected
पूर्व आयकर आयुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आयकर आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। नोएडा के आयकर अपीलीय अधिकरण में तैनात रहे संजय कुमार के घर सीबीआई छापे में करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई थी। इसके बाद उनको 11 जून 2019 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की।

सीबीआई के वकील ज्ञान प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई छापे में करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी बरामद हुई है। निरीक्षण के बाद 11 जून 19 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में उनके खिलाफ चार जुलाई 19 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई अधिवक्ता के मुताबिक छापे के दौरान दो करोड़ 47 लाख पांच हजार 926 रुपये की ज्वेलरी, 16 लाख 44 हजार 970 रुपये नकद 1.69 करोड़ बैंक डिपॉजिट, 10 लाख की घड़ी और पत्नी की बुटीक में एक लाख 21 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। उनके स्टेनो के नाम भी संपत्ति का पता चला है। सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत की मांग नामंजूर कर दी है।
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