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अतीक के बेटे अली का मामला : घटना के समय आरोपियों की उपस्थिति को लेकर जांच की मांग

Fri, 21 Jan 2022 11:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 21 Jan 2022 11:24 PM IST
सार

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है। प्रकरण थाना करेली का है। अतीक अहमद के बेटे अली के साथ अन्य आरोपियों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2021 को संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था।

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Case of Atiq's son Ali: Demand for investigation regarding presence of accused at the time of incident
Prayagraj News : अली अतीक अहमद। फाइल फोटो - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अतीक अहमद के बेटे अली के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में घटना के समय आरोपियों की उपस्थिति को लेकर जांच कराने की मांग की गई है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने जिला शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि सुनवाई के दौरान तथ्यों को पेश करें।

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अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख नियत की है। प्रकरण थाना करेली का है। अतीक अहमद के बेटे अली के साथ अन्य आरोपियों के विरुद्ध 31 दिसंबर 2021 को संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था।
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घटना में आरोपित संजय सिंह के अधिवक्ता विजय मिश्र ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर सीसीटीवी फुटेज मंगाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि  घटना के समय आरोपित घटनास्थल पर नहीं था बल्कि सदर तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद था। वहां पर रजिस्ट्रार के समक्ष अंगूठे लगाने और फोटो खिंचवाने का साक्ष्य न्यायालय में पेश किया।
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एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या में आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने एक ही परिवार के तीन लोगों की गला काटकर हत्या एवं नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बलिराम खरवार उर्फ बल्ली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी एवं मनोज त्रिपाठी को सुन कर दिया है।


घटना सात मई 2020 की मांडा थाने की है। वादी राम बहादुर यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीती रात उसके पिता नंदलाल मां छबीला देवी और नाबालिग बहन राज दुलारी की गला काट कर हत्या कर दी गई। घर में लूटपाट और नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया गया।


 

अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या लूट एवं दुष्कर्म का अपराध किया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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