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कारगिल शहीद की पत्नी के खिलाफ मुकदमा खारिज

Mon, 17 Feb 2020 10:14 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 17 Feb 2020 10:14 PM IST
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Case against Kargil martyr's wife dismissed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
जिला न्यायालय ने कारगिल शहीद विजय कुमार शुक्ल की पत्नी गुड़िया देवी के खिलाफ दाखिल चेक बाउंस का मुकदमा आरोप साबित नहीं होने पर खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वादी यह साबित नहीं कर सका है कि चेक किसी ऋण या दायित्व की पूर्ति लिए दिया गया था।  यह आदेश विशेष न्यायाधीश उमाशंकर पासी ने दिया है।
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प्रकरण सोरांव थाने का है। वादी शिवनाथ पांडेय ने कारगिल शहीद की पत्नी गुड़िया देवी के खिलाफ चेक बाउंस होने के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। वादी का कहना था कि वह भारतीय सेना से 2012 में सेवानिवृत्त होकर घर आ गया था। उसका संबंध शहीद विजय कुमार शुक्ला से था। पति के शहीद होने पर गुड़िया देवी को भारत सरकार ने पेट्रोल पंप का आवटंन किया था। अभियुक्त को पेट्रोल पंप संचालन में आर्थिक परेशानी थी। उसने वादी से आर्थिक सहायता की मांग की थी। वादी ने गुड़िया देवी को 24 लाख 59 हजार रुपए दिया था। पैसा वापस मांगने पर उसने 22 लाख 50 हजार रुपए का एक चेक दिया था। वादी ने भुगतान के लिए चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो चेक बाउंस हो गया। नोटिस देने के बाद भी पैसा वापस नहीं दिया।
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अपने बचाव मे गुड़िया देवी ने तर्क दिया कि उसने कोई ऋण नहीं लिया था। उसने वादी को पेट्रोल पंप की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। विवादित चेक उसने इंडियन ऑयल के लिए जारी किया था। जिसका वादी ने दुरुपयोग किया है। पति के शहीद होने पर सरकार की ओर से उसे मुआवजे में पैसा मिला था इसलिए उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी ।
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