फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Banke Bihari Corridor case: Hearing resumed in High Court, arguments being given from both sides

बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: हाईकोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई, दोनों तरफ से दिए जा रहे तर्क

Wed, 01 Nov 2023 05:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Nov 2023 05:10 PM IST
सार

मथुरा, वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कारिडोर (गलियारा) निर्माण मामले की सुनवाई जारी है। मंगलवार को सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है।

विज्ञापन
Banke Bihari Corridor case: Hearing resumed in High Court, arguments being given from both sides
Janmashtami 2023: लल्ला के स्वागत में सजी कान्हा की नगरी, झिलमिल रोशनी से सजा बांके बिहारी मंदिर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में सुबह स्थगित हुई सुनवाई फिर शुरू हो गई है। पूर्व नियत समय सुबह नौ बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान  मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि वह मंदिर के मुख्य द्वार सहित अन्य मंदिरों की वीडियो मंगा लें। कोर्ट आसपास के मंदिरों और निर्माण का जायजा लेना चाहती है।  मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ अनंत शर्मा व अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही है।

विज्ञापन


बता दें कि मथुरा, वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कारिडोर (गलियारा) निर्माण मामले की सुनवाई जारी है। मंगलवार को सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है।
विज्ञापन


कॉरिडोर योजना में मंदिरों के ध्वस्तीकरण का भी विरोध किया गया। जनहित याचिका की ग्राह्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश की गईं। सेवायतों की तरफ से यह कहते हुए भी आपत्ति की गई है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा तीन किसी भी पूजा स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाती है। इसका उल्लघंन दंडनीय अपराध है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed