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बांके बिहारी कॉरिडोर मामला: हाईकोर्ट में फिर शुरू हुई सुनवाई, दोनों तरफ से दिए जा रहे तर्क
Wed, 01 Nov 2023 05:10 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 01 Nov 2023 05:10 PM IST
सार
मथुरा, वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कारिडोर (गलियारा) निर्माण मामले की सुनवाई जारी है। मंगलवार को सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में सुबह स्थगित हुई सुनवाई फिर शुरू हो गई है। पूर्व नियत समय सुबह नौ बजे शुरू हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कहा कि वह मंदिर के मुख्य द्वार सहित अन्य मंदिरों की वीडियो मंगा लें। कोर्ट आसपास के मंदिरों और निर्माण का जायजा लेना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ अनंत शर्मा व अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही है।
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बता दें कि मथुरा, वृंदावन स्थित बांकेबिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कारिडोर (गलियारा) निर्माण मामले की सुनवाई जारी है। मंगलवार को सेवायतों की तरफ से कहा गया कि कॉरिडोर के लिए मंदिरों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है।
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कॉरिडोर योजना में मंदिरों के ध्वस्तीकरण का भी विरोध किया गया। जनहित याचिका की ग्राह्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नजीरें पेश की गईं। सेवायतों की तरफ से यह कहते हुए भी आपत्ति की गई है कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट की धारा तीन किसी भी पूजा स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाती है। इसका उल्लघंन दंडनीय अपराध है।
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