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Ayodhya Ram JanmaBhoomi: राम जन्मभूमि पर मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के खिलाफ याचिका खारिज

Sat, 25 Jul 2020 01:05 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 25 Jul 2020 01:05 AM IST
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Ayodhya Ram JanmaBhoomi: Petition against temple foundation laying program at Ram Janmabhoomi rejected
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है, इसमें कोई तथ्य नहीं है।

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साकेत गोखले की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की  पीठ ने कहा है कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है। फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है।

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Ayodhya Ram JanmaBhoomi: Petition against temple foundation laying program at Ram Janmabhoomi rejected
रामलला का जन्मोत्सव - फोटो : अमर उजाला
चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई की।  दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पीआईएल में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड -19  के अनलॉक- 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है।  

भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र होंगे, जो  कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। इस आधार पर भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि उतर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। कोरोना संक्रमण के कारण ही बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई है।
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