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Atiq Ahmed Son Case : पांच करोड़ की रंगदारी मामले के सहआरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 31 को
Sat, 28 May 2022 02:03 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 28 May 2022 02:03 AM IST
सार
शुक्रवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कुछ नए तथ्य पेश किए जाने केलिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई केलिए 31 मई तक का समय दे दिया।
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Ateeq Ahmed, file photo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली के साथ आरोपी बनाए गए फहद की जमानत अर्जी पर अब 31 मई को सुनवाई करेगा। मामले में न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की पीठ कर रही है। आरोपी फहद ने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
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शुक्रवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कुछ नए तथ्य पेश किए जाने केलिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई केलिए 31 मई तक का समय दे दिया। मामले में याची सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ करेली थाने में जीशान दिसंबर 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिला अदालत ने याची की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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