फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Answer sought from Jhunsi police station for filing FIR without court order

Prayagraj News: बिना अदालत के आदेश के एफआईआर दर्ज करने पर झूंसी थाने से जवाब तलब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Mar 2025 01:35 AM IST
विज्ञापन
Answer sought from Jhunsi police station for filing FIR without court order
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को रिपोर्ट भेजे बिना एफआईआर दर्ज करने पर प्रयागराज के झूंसी थाने से दो हफ्ते में जानकारी तलब की है। साथ ही याचियों के खिलाफ शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने अरुण कुमार व एक अन्य की ओर से आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है।
विज्ञापन

अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की शिकायत पर पुलिस विभाग में तैनात विपक्षी के पति का तबादला प्रयागराज से हमीरपुर हुआ था। इससे क्षुब्ध पुलिस कर्मी ने पत्नी के जरिए याचियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की। इस पर अदालत ने झूंसी थाने से रिपोर्ट तलब की थी। थाने ने रिपोर्ट भेजने के बजाय याचियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और याचियों के खिलाफ मारपीट व दलित उत्पीड़न का आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।
विज्ञापन

जबकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज हो चुकी थी। इस पर याचियों ने ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इसे विद्वेषपूर्ण मानते हुए याचियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed