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Prayagraj News: खफा कोर्ट ने पूछा...बार काउंसिल और बार एसोसिएशन बताए कैसे रुकेगी हड़ताल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 07:07 AM IST
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Annoyed, the court asked... Bar Council and Bar Association should tell how the strike will be stopped
हर दिन अदालतों में हो रही हड़ताल से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश और प्रदेश की बार कौंसिल और बार संघों से हलफनामे पर पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हो रही हड़ताल पर कैसे काबू पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की उनके पास क्या योजना है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी की खंडपीठ ने हड़तालों को लेकर स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट की प्रति भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया और यूपी बार कौंसिल को आत्मावलोकन के लिए सौंपने को कहा है जो यह दर्शाती है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण अदालती कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
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जिला बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने कहा कि बार कौंसिल के साथ गहन मंथन करने की जरूरत है। इसी से इसका हल निकलेगा। इस संबंध ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश अधिवक्ता गिरधर और यूपी बार कौंसिल के वकील अशोक कुमार तिवारी ने बार कौंसिल से निर्देश लिए जाने के लिए मोहलत मांगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख तय करते हुए सभी बार कौंसिल और बार संघों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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