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Allahabad High Court : सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जावेद पंप की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 05 Jun 2023 11:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 05 Jun 2023 11:29 PM IST
सार

जिला अदालत ने अटाला में पिछले वर्ष जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में जावेद पंप की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Allahabad High Court rejects Javed Pump bail plea in defamation case
Prayagraj News : जावेद पंप। हिंसा का मुख्य आरोपी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने अटाला में पिछले वर्ष जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में जावेद पंप की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) वीरेंद्र सिंह ने कहा कि याची की मन:स्थिति से स्पष्ट है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया। लिहाजा, वह जमानत पाने का हकदार नहीं है।

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याची की ओर से कहा गया कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 32 घंटे बाद दर्ज कराई गई है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पुलिस उसे रंजिशन फंसा रही है। वह 11 माह से जेल में है।

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हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा, उसका आपराधिक इतिहास है। याची के खिलाफ उपद्रव, दूसरे की संपत्ति का नुकसान करने और सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के तहत खुल्दाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। एडीजीसी मृत्युंजय त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने प्रपत्रों को देखते हुए जमानत अर्जी कर दी है।

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