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लॉकडाउनः इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 3 मई तक बंद रहेंगी सभी जिला अदालत
Fri, 24 Apr 2020 08:43 PM IST
Trainee Trainee
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 24 Apr 2020 08:43 PM IST
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कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश की अदालतें बंद करने का आदेश 3 मई तक बढा दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों व पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
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अभी तक 27 अप्रैल तक प्रदेश की अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा 3 मई तक लाक डाउन बढाने के आदेश एवं प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 3 मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला लिया है । इस दौरान पूर्व में जारी प्रक्रिया के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी।
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