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जजों पर अभद्र टिन् प्पणी करने वाले परअवमानना नोटिस
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:28 AM IST
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जजों पर अभद्र टिप्पणी करने पर अवमानना नोटिस जारी
0 सहारनपुर के ईश कुमार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। न्यायाधीशों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सहारनपुर के ईश कुमार बचेला को हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनको दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बलेचा पर आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी कर न्यायपालिका की गरिमा गिराई है। उन्होंने अपने द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार भी किया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ कर रही है।
याची ने सहारनपुर आवास विकास परिषद की आवासीय योजना के तहत आवंटन हेतु अर्जी दी थी, जो अस्वीकार हो गई। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर उसने स्वयं बहस की। अपनी याचिका में उसने न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणियां की थीं, जो उनकी गरिमा को गिराती हैं। उसने अपनी टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा दावा किया कि उसने जो भी टिप्पणियां की हैं, उनको साबित करने के लिए उसके पास साक्ष्य हैं। याची की इस स्वीकारोक्ति के बाद कोर्ट ने उसे अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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जजों पर अभद्र टिप्पणी करने पर अवमानना नोटिस जारी
0 सहारनपुर के ईश कुमार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। न्यायाधीशों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सहारनपुर के ईश कुमार बचेला को हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनको दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बलेचा पर आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी कर न्यायपालिका की गरिमा गिराई है। उन्होंने अपने द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार भी किया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ कर रही है।
याची ने सहारनपुर आवास विकास परिषद की आवासीय योजना के तहत आवंटन हेतु अर्जी दी थी, जो अस्वीकार हो गई। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर उसने स्वयं बहस की। अपनी याचिका में उसने न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणियां की थीं, जो उनकी गरिमा को गिराती हैं। उसने अपनी टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा दावा किया कि उसने जो भी टिप्पणियां की हैं, उनको साबित करने के लिए उसके पास साक्ष्य हैं। याची की इस स्वीकारोक्ति के बाद कोर्ट ने उसे अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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