फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   68500 Teacher Recruitment Case: Order to prepare seniority list on the basis of appointment

68500 शिक्षक भर्ती मामला : नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश

Sat, 14 Jan 2023 12:37 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Jan 2023 12:37 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
68500 Teacher Recruitment Case: Order to prepare seniority list on the basis of appointment
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नए स्थान पर तैनाती के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा गया था। 

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह सहित 31 याचिकाओं को एकसाथ निस्तारित करते हुए दिया है। इन सभी याचिकाओं में बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सचिव ने अपने आदेश के जरिये शिक्षकों से यह हलफनामा मांगा था कि वह नियुक्ति नहीं बल्कि तैनाती के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी। 
विज्ञापन


वह भविष्य में नियुक्ति के आधार पर दावा नहीं करेंगे। याचियों की ओर से अपने जिले में तैनाती मांगी गई थी। इसके बाद सचिव ने अपने आदेश के जरिये हलफनामा मांगकर उनसे भविष्य में पुरानी नियुक्ति केआधार पर वरिष्ठता का दावा न करने को कहा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed