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Aligarh Court: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर युवक को 10 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

Wed, 16 Oct 2024 01:04 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Wed, 16 Oct 2024 01:04 AM IST
सार

25 मार्च 2017 को थाना जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि वह मजदूरी करने गए थे। पत्नी प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने गई थी। दोपहर में मडराक निवासी चंद्रा उर्फ चंद्रपाल घर पर आया और बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया।
 

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Young man sentenced to 10 years for kidnapping and raping a teenage girl
सजा - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता के पिता को बतौर प्रतिकर देने के लिए कहा है।

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विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि 25 मार्च 2017 को थाना जवां क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया कि वह मजदूरी करने गए थे। पत्नी प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने गई थी। दोपहर में मडराक निवासी चंद्रा उर्फ चंद्रपाल घर पर आया और बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। 
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पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने बयानों में दुष्कर्म की बात बताई। इसके बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने चंद्रा को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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